नई दिल्ली। बीमा कवर लेना आगामी एक जुलाई महंगा हो जाएगा। GST परिषद ने इसे वित्तीय सेवा क्षेत्र के साथ मिलाने का फैसला किया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।